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200 डॉक्टरों की विदाई तय

यारह वर्षो की प्रतीक्षा के बाद ‘सीनियर रजीडेंटट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ित एवं प्रोन्नति नियमावली-2008’ बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित कर दी गयी। नई नियमावली के आते ही राज्य...

 200 डॉक्टरों की विदाई तय
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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यारह वर्षो की प्रतीक्षा के बाद ‘सीनियर रजीडेंटट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ित एवं प्रोन्नति नियमावली-2008’ बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित कर दी गयी। नई नियमावली के आते ही राज्य के करीब 200 सीनियर रजीडेंटट्यूटर को कॉलेज से विदा करने का रास्ता साफ हो गया है जिन्हें अनुबंध पर बहाल किया गया था। इनकी जगह पर 40 फीसदी पद राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से, 40 फीसदी पद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करनेवाले और 20 फीसदी पद राज्य के बाहर से मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर करनेवालों से भरा जाएगा।ड्ढr ड्ढr नई नियमावली के अनुसार असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के लिए पदोन्नति छह वर्षो की नियमित सेवा करने के बाद दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की संपुष्टि दो वर्षो के बाद संतोषप्रद सेवा के बाद दी जाएगी। पूर्व में पांच वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक अनुभव रखनेवालों को एसोसिएट पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान था। 1ी नियमावली में प्रावधान था कि प्रोफेसर पद अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से अर्हता रखनेवाले शिक्षकों से भरी जाएगी। अब प्रोफेसर-निदेशक का पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। अब एमसीआई के नियमों द्वारा स्वीकृत सुपर स्पेशियालिटी विभागइकाई का गठन होगा। सुपर स्पेशियालिटी के पद धारक की उसी सुपर स्पेशियालिटी विभाग में एमसीआई की अनुसंशाओं के तहत पदोन्नति विचारणीय होंगी।ड्ढr सुपर स्पेशियालिटी इकाई जो स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत नहीं है, वह संबंधित पैतृक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करगी।ं

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