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गिलानी दोषी करार, कुर्सी पर लटकी तलवार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से वे संसद की सदस्यता के हकदार नहीं हैं। कोर्ट...

गिलानी दोषी करार, कुर्सी पर लटकी तलवार
एजेंसीThu, 26 Apr 2012 02:56 PM
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से वे संसद की सदस्यता के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा न देते हुए अदालत के उठने तक यानी सुनवाई खत्म होने तक की सांकेतिक सजा सुनायी।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने से गिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया और आखिरकार उन्हें दोषी करार दे दिया।

अदालत की 10 मिनट से भी कम चली कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति नासिर-उल-मुल्क की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया और गिलानी से कहा कि उनकी सजा अदालत के उठने तक यानी सुनवाई खत्म होने तक कायम रहेगी।

इस फैसले के बाद गिलानी का पीएम की कुर्सी पर बना रहना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63जी के तहत एक सजायाफ्ता व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो सकता। हालांकि वहां की सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी ने कहा है कि वह अपने पद पर बने रहेंगे।

वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, पार्टी के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। संवैधानिक मामलों के जानकारों का कहना है कि उन्हें पद से जाना ही होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है।

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