झारखंड राज्यसभा चुनाव रद्द करने की जांच हो: हाईकोर्ट
झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उन परिस्थितियों की जांच के लिए सीबीआई जैसी किसी विशिष्ट एजेंसी को आदेश दे, जिनके कारण प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव रद्द करने...
झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उन परिस्थितियों की जांच के लिए सीबीआई जैसी किसी विशिष्ट एजेंसी को आदेश दे, जिनके कारण प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव रद्द करने पड़े।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र तातिया और न्यायमूर्ति ए के सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया। इसके साथ ही पीठ ने उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव रदद करने के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गयी थी।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रदीप कुमार बालमुचू ने मंगलवार को रिट याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए अनुरोध किया कि चुनाव आयोग का फैसला रद्द किया जाए, क्योंकि यह असंवैधानिक है और ऐसा करना उसके अधिकारक्षेत्र में नहीं है।
चुनाव आयोग ने मतदान के पहले एक कार से 2.15 करोड़ रुपए बरामद किए जाने के बाद चुनाव रद्द कर दिया था। पुलिस और आयकर अधिकारियों का कहना था कि कार चुनाव में एक उम्मीदवार आर के अग्रवाल के एक करीबी संबंधी की है।