फोटो गैलरी

Hindi Newsहाईकोर्ट ने इटली के पोत कब्जे में रखने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने इटली के पोत कब्जे में रखने का दिया आदेश

केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) दो भारतीय मछुआरों की हत्या में नौसैनिकों द्वारा इस्तेमाल किये गये हथियारों की खोज के लिये शनिवार को इटली के पोत इनरिका लेक्सी की जांच करेगी। एसआईटी देश के...

हाईकोर्ट ने इटली के पोत कब्जे में रखने का दिया आदेश
एजेंसीFri, 24 Feb 2012 08:33 PM
ऐप पर पढ़ें

केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) दो भारतीय मछुआरों की हत्या में नौसैनिकों द्वारा इस्तेमाल किये गये हथियारों की खोज के लिये शनिवार को इटली के पोत इनरिका लेक्सी की जांच करेगी। एसआईटी देश के बैलीस्टिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में जांच कार्य करेगी। उधर, उच्च न्यायालय ने सोमवार तक पोत को कब्जे में रखने का आदेश दिया।

कोच्चि पुलिस के आयुक्त एम़ आऱ अजीत कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमें उम्मीद है कि इटली के दो बैलीस्टिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में कल हम पोत की जांच कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इटली की सरकार ने खोज, जांच, और बरामदगी के दौरान उनके तकनीकी विशेषज्ञों के उपस्थित रहने का आग्रह किया है। बहरहाल मारे गये मछुआरे जेलेस्टीन की पत्नी डोरम्मा की याचिका पर उच्च न्यायालय ने इनरिका लेक्सी को कब्जे में रखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति वी़ रामकुमार और क़े हरीलाल की खंडपीठ ने कहा कि पोत को कोच्चि तट पर रोक कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसने डोरम्मा की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश ने फैसला दिया था कि 25 लाख रुपये जमा करवाकर पोत को रिहा कर दिया जाए।

डोरम्मा ने कहा कि जमा राशि कम और अपर्याप्त है और अगर अदालत पाती है कि याचिकाकर्ता और मुआवजे की हकदार है तो वह राशि अपर्याप्त हो जाएगी। पीठ सोमवार को अपील पर सुनवाई करेगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें