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2जी पर अदालती फैसले से SBI, अन्य बैंकों पर संकट!

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SBI समेत देश के कई बैकों के काफी पैसों के फंसने की आशंका है। एसबीआई ने फैसले के लपेटे में आने वाली कंपनियों को 11 अरब डॉलर का लोन दे रखा...

2जी पर अदालती फैसले से SBI, अन्य बैंकों पर संकट!
एजेंसीThu, 02 Feb 2012 05:51 PM
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2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SBI समेत देश के कई बैकों के काफी पैसों के फंसने की आशंका है। एसबीआई ने फैसले के लपेटे में आने वाली कंपनियों को 11 अरब डॉलर का लोन दे रखा है।

लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द किए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले से प्रभावित हुई दूरसंचार कंपनियों को पूर्व में दिए गए कर्ज को लेकर वह ज्यादा चिंतित नहीं है।

बैंक के उप प्रबंध निदेशक संतोष नायर ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि उनके बैंक ने इन दूरसंचार कंपनियों को 11अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है और इसके अतिरिक्त 34 अरब डॉलर की बैंक गारंटी भी दी है। लेकिन कंपनियों के 2जी लाइसेंस रद्द होने के बावजूद बैंक को इतना भरोसा है कि ये कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत हैं और आगे दोबारा 2जी के लिए आवेदन करेंगी। ऐसे में बैंक का कर्ज डूबने की आशंका नहीं है।

सीबीआई के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक सेंट्रल बैंक ने भी इन कंपनियों को बड़े कर्ज दे रखे हैं। बैंक की कार्यकारी निदेशक विजय लक्ष्मी अय्यर ने इसपर कहा कि ये सभी बड़ी कंपनियां हैं और इन्होंने अदालत के फैसले के संदर्भ में कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगी। हालांकि उन्होंने माना कि अदालत के फैसले से बैंक पर तत्काल कुछ असर पड़ सकता है, ऐसे में इन कंपनियों से बैंक इस सबंध में बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालेगा।

स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक और कापरेरेशन बैंक तथा निजी क्षेत्र के यस बैंक ने भी इन कंपनियों को कर्ज दे रखे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा के कार्यकाल के दौरान 10 जनवरी 2008 के बाद नौ दूरसंचार कंपनियों को जारी सभी 122 टू जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसो को रद्द करने का आदेश देते हुए गुरुवार को कहा कि लाईसेंस आवंटन में सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप और पारदर्शी नहीं थी। अदालत ने इन कंपनियों पर पांच-पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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