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विज्ञान संस्थान पर हमला मामले में 6 दोषी करार

यहां के भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) पर वर्ष 2005 में हुए हमले के मामले में शनिवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छह संदिग्ध आतंकवादियों को दोषी करार दिया गया। इस हमले में एक सेवानिवृत्त...

विज्ञान संस्थान पर हमला मामले में 6 दोषी करार
एजेंसीSat, 17 Dec 2011 11:28 PM
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यहां के भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) पर वर्ष 2005 में हुए हमले के मामले में शनिवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छह संदिग्ध आतंकवादियों को दोषी करार दिया गया। इस हमले में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर की मौत हो गई थी।

यहां की त्वरित अदालत के न्यायाधीश वीआर रेवांकर दोषी करार दिए गए लोगों को 19 दिसम्बर को सजा सुनाएंगे। दोषी करार दिए गए लोगों में आंध्र प्रदेश के मोहम्मद रियाज-उर-रहमान, कर्नाटक के अफजर पाशा, महमूद इब्राहिम साब चोपदार, नूरूल्ला खान, मेहम्मद इरफान और नजीमुद्दीन उर्फ मुन्ना शामिल हैं। न्यायमूर्ति रेवांकर ने सातवें आरोपी बेंगलुरू के चांद पाशा को बरी कर दिया।

ज्ञात हो कि ये छह लोग बेंगलुरू में पहली बार हुए बड़े हमले के दोषी पाए गए हैं। 28 दिसम्बर 2005 की शाम यह हमला उत्तरी बेंगलुरू स्थित इस प्रतिष्ठित संस्थान पर उस वक्त किया गया जब वहां आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई प्रतिनिधिमंडल आए हुए थे। गोलीबारी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली) के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर एमसी पुरी की मौत हो गई थी और अन्य चार लोग घायल हो गए थे।

इस मामले के सातवें आरोपी को 14 जनवरी, 2006 को राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधि और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये सातों आरोपी पूर्वी बेंगलुरू के पराप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय कारागार में बंद थे।

 

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