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डीएम की हत्या आनंद मोहन की फांसी टली

पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के डी.एम.जी. कृष्णया हत्याकांड में फांसी की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन को राहत देते हुए उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी। इसके साथ ही इस मामले के अन्य सभी आरोपी को...

 डीएम की हत्या आनंद मोहन की फांसी टली
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के डी.एम.जी. कृष्णया हत्याकांड में फांसी की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन को राहत देते हुए उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी। इसके साथ ही इस मामले के अन्य सभी आरोपी को दोष मुक्त करते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दिया। श्री मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद, विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, डा. हरन्द्र कुमार, शशि शेखर ठाकुर (सभी आजीवन कारावास) पूर्व मंत्री अखलाक अहमद तथा पूर्व विधायक प्रो. अरुण कुमार सिन्हा (फांसी) को सभी आरोपों से अदालत ने मुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति शिवकीत्तर्ि सिंह तथा न्यायमूर्ति एस.महफूा आलम की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर सभी अपील को निष्पादित करते हुए बुधवार को अपना फैसला सुनाया। उल्लेखनीयहै कि 5 दिसम्बर 1ो गोपालगंज के तत्कालीन डी.एम.जी कृष्णया पटना से गोपालगंज वापस लौट रहे थे तो मुजफ्फरपुर के खबड़ा गांव के पास भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और वहीं गोलीमार कर हत्या कर दी गई। इसी मामले में आनंद मोहन सहित सभी को अभियुक्त बनाया गया था। घटना के लगभग 13 वर्षो के बाद पटना के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश समश्रेष्ठ राय ने इस मुकदमें का फैसला सुनाया जिसमें आनंद मोहन, अखलाक अहमद तथा प्रो. अरुण कु मार सिन्हा को फांसी तथा अन्य सभी को आजीवन कारावास की सजा दी थी। यह फैसला निचली अदालत ने पिछले साल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दिया था। इसी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सभी की ओर से अलग-अलग अपील दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को शाम चार बजकर बीस मिनट पर खंडपीठ ने अपना 85 पृष्ठों का फैसला सुनाया। उस समय न्यायमूर्ति श्री सिंह का चेम्बर खचाखच भरा हुआ था।ं

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