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क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने पर केंद्र को नेाटिस

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों क्रीमी लेयर का दायरा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख कर दिया था। मुख्य...

 क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने पर केंद्र को नेाटिस
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों क्रीमी लेयर का दायरा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार लाख कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केाी बालाकृष्णन और पी सथाशिवम की खंडपीठ ने यह नोटिस सोमवार को प्रो. पीवी इंदरसेन और एक एनजीओ नायर सर्विस सोसायटी की याचिका के आधार पर जारी किया। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सरकार ने बिना किसी औचित्य के ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ा दी। क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की 13 अक्तूबर 08 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने यह कदम ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले दिए जाने के लिए लिए किया है। दरअसल 10 अप्रैल 08 को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षण संस्थानों-आईआईएम और आईआईटी में ओबीसी छात्रों को दाखिले में 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए लेकिन इससे क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी के उच्च वर्ग को आरक्षण देने के लिए ही क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है।

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