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रजनीगंधा पान मसाला निर्माताओं को कंटेम्प्ट नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दो तंबाकू ब्रांडों की मालिक धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप आफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक को बुधवार को अवमानना का नोटिस जारी किया। यह नोटिस कंपनी द्वारा तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी के लिए...

रजनीगंधा पान मसाला निर्माताओं को कंटेम्प्ट नोटिस
एजेंसीWed, 11 May 2011 07:14 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने दो तंबाकू ब्रांडों की मालिक धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप आफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक को बुधवार को अवमानना का नोटिस जारी किया।

यह नोटिस कंपनी द्वारा तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी के लिए प्लास्टिक पाउच (सैशे) के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी न्यायालय के आदेश की कथित अवमानना करने पर जारी किया गया है। न्यायाधीश जीएस सिंघवी तथा एके गांगुली की खंडपीठ ने केंद्र से भी कहा है कि वह दिसंबर 2010 के उसके आदेश का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करे।


खंडपीठ ने सालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कहा कि राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इसके अनुपालन के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में हल्फनामा दाखिल किया जाए।

उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी संगठन सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने अदालत के आदेश की कथित अवमानना करने पर रजनीगंधा पान मसाला और सुगंधित तंबाकू तुलसी बनाने वाली कंपनी डीएस ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

संगठन (एनजीओ) की याचिका में प्लास्टिक की पाउच में तंबाकू उत्पाद बेचकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

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