पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ विधेयक में सुधार पर कायम
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सफाई देने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर कहा है कि वक्फ अधिनियम-1995 में संशोधन के लिए तैयार विधेयक मौजूदा स्वरूप में उसे स्वीकार्य नहीं है।...
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सफाई देने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर कहा है कि वक्फ अधिनियम-1995 में संशोधन के लिए तैयार विधेयक मौजूदा स्वरूप में उसे स्वीकार्य नहीं है। इसमें उसकी मांगों के मुताबिक सुधार किया जाना चाहिये।
पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य एस क्यू आर इलियास ने कहा कि मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। विधेयक को लेकर हमारी जो आपत्तियां है, उसे सरकार को दूर करना चाहिये। मौजूदा प्रारूप में हम इसे स्वीकार नहीं करते।
मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा था कि अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। वक्फ अधिनियम-1995 में संशोधन का विधेयक फिलहाल राज्यसभा की एक समिति के समक्ष है और ऐसे में इस बारे में किसी तरह का संदेह जताना उचित नहीं है। इस समिति के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज हैं। इलियास ने कहा कि अभी हम देखेंगे कि समिति हमारी आपत्तियों के संदर्भ में क्या फैसला करती हैं। समिति के फैसले के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले पर आगे का कदम उठायेगा। इसमें जरूरी सुधार के बाद ही राज्यसभा में पेश किया जाये।