लोकपाल से जुड़ी याचिकाओं पर कोर्ट का विचार से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने जन लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए समिति के गठन के लिए जारी सरकारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।...
सुप्रीम कोर्ट ने जन लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने के लिए समिति के गठन के लिए जारी सरकारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं अपरिपक्व हैं।
प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी। पीठ ने कहा कि याचिकाएं अपरिपक्व हैं और चूंकि लोकपाल विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है इसलिए अभी इन पर विचार नहीं किया जा सकता।
पीठ में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि यह अभी कानून नहीं बना है। पीठ ने तीन अलग-अलग याचिकाओं को देखा और उन पर जुलाई में सुनवाई का फैसला किया। एक याचिका पर पीठ ने कहा कि याचिका में कुछ बातें अपुष्ट हैं।
याचिकाकर्ताओं में कुछ वकील और अन्य लोग थे जिन्होंने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन से संबंधित सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी। पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए कहा कि हम सख्ती से कानून का पालन करेंगे।