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काम पर वापस लौटें पायलटः कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने हड़ताल पर गए एयर इंडिया के 800 से भी ज्यादा पायलटों को अपना आंदोलन खत्म करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर एयरलाइन प्रबंधन ने आंदोलनरत पायलटों के छह नेताओं को बर्खास्त करते हुए उनकी...

काम पर वापस लौटें पायलटः कोर्ट
एजेंसीWed, 27 Apr 2011 09:59 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने हड़ताल पर गए एयर इंडिया के 800 से भी ज्यादा पायलटों को अपना आंदोलन खत्म करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर एयरलाइन प्रबंधन ने आंदोलनरत पायलटों के छह नेताओं को बर्खास्त करते हुए उनकी यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी है।

अदालत ने जनहित को देखते हुए पायलटों से काम पर लौटने को कहा है। सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एयर इंडिया की कार्रवाई का समर्थन किया है। आज दिन में हड़ताल के कारण कम से कम 37 उड़ानों को निरस्त किया गया। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें से कई यात्रियों को दूसरी विमान कंपनियों की सेवा लेनी पड़ी।

हड़ताल के खिलाफ एयर इंडिया प्रबंधन ने अदालत में याचिका दायर की, जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने पायलटों को काम पर लौटने का आदेश दिया।

इस आदेश के बाद इंडियन कमर्शियल पायलटस ऐसोसिएशन के नेताओं ने कानूनी सलाह ली। इसके बाद एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम अपना विचार-विमर्श पूरा होने के बाद फैसला करेंगे।

विमान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, आईसीपीए के अध्यक्ष कैप्टन एएस भिंडर और महासचिव कैप्टन ऋषभ कपूर समेत कई नेताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गईं हैं। दो अन्य आंदोलनरत पायलटों को निलंबित कर दिया गया है।

प्रबंधन ने आईसीपीए की मान्यता समाप्त करते हुए इसके कार्यालय को सील कर दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री वायलार रवि ने कहा कि आंदोलनरत नेताओं के खिलाफ प्रबंधन की कार्रवाई सही है और आईसीपीए की मांगें नहीं मानी जा सकतीं।

उन्होंने हड़ताली पायलटों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कोई सरकार की शर्तों पर तानाशाही नहीं चला सकता, खास तौर पर कुछ पायलट। वे देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले लोग हैं। वे सरकार को धमकाने और एयर इंडिया पर तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

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