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ड्राफ्टिंग कमिटि में सिविल सोसायटी के सदस्य के खिलाफ PIL

वकीलों के एक समूह ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए समाज के पांच सदस्यों को शामिल कर एक समिति गठित करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। वकील एम एल शर्मा और अन्य ने उच्चतम...

ड्राफ्टिंग कमिटि में सिविल सोसायटी के सदस्य के खिलाफ PIL
एजेंसीMon, 18 Apr 2011 06:13 PM
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वकीलों के एक समूह ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए समाज के पांच सदस्यों को शामिल कर एक समिति गठित करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

वकील एम एल शर्मा और अन्य ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर समिति में समाज के पांच सदस्यों को शामिल करने के संबंध में दावा किया है कि इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि संसदीय समिति में केवल सांसद होते हैं। इसमें किसी अन्य को शामिल नहीं किया जा सकता। मसौदा समिति में सरकार ने पांच मंत्रियों को भी शामिल किया है।

जनहित याचिका में पिता और पुत्र शांतिभूषण एवं प्रशांत भूषण को भी शामिल किये जाने का विरोध किया गया है।

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