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यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कॉम्पनसेशन देने का निर्देश

सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक महिला को 28,000 रुपए की कॉम्पनसेशन देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बीमा कंपनी ने एक वैध...

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कॉम्पनसेशन देने का निर्देश
एजेंसीSun, 10 Apr 2011 01:16 PM
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सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक महिला को 28,000 रुपए की कॉम्पनसेशन देने के निर्देश दिए हैं।

यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बीमा कंपनी ने एक वैध मेडीक्लेम पॉलिसी के ऐवज में इलाज के खर्च के महिला के दावे को खारिज कर दिया था।

अदालत ने बीमा कंपनी की नोडल एजेंसी मेसर्स फैमिली हैल्थ प्लान लिमिटेड से यह सुनिश्चित कराने को कहा कि इलाज का खर्च तथा कॉम्पनसेशन की राशि का महिला को भुगतान किया जाए।

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष यू.सी. तिवारी और सदस्य जाहिद हुसैन ने कहा कि हम मेसर्स फैमिली हैल्थ प्लान लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इलाज के खर्च के रूप में 21,338 रुपए की राशि तथा मानसिक तथा शारीरिक कष्ट पहुंचाने के लिए पांच हजार रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि का वीणा सिंह को भुगतान करने के निर्देश देते हैं।

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