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औरैया कांड : विधायक ने कबूला जुर्म

औरैया के विधायक शेखर तिवारी व अन्य अभियुक्तों ने कुबूल किया है कि अभियंता मनोज कुमार गुप्ता उनकी बात नहीं मानते थे और उनके कहे अनुसार फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। इसी वजह से विधायक की हत्या की...

 औरैया कांड : विधायक ने कबूला जुर्म
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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औरैया के विधायक शेखर तिवारी व अन्य अभियुक्तों ने कुबूल किया है कि अभियंता मनोज कुमार गुप्ता उनकी बात नहीं मानते थे और उनके कहे अनुसार फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। इसी वजह से विधायक की हत्या की गई। इस मामले में विधायक की पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। यह जानकारी देते हुए एडीाी कानून व्यवस्था बृजलाल और गृह सचिव कुमार कमलेश ने बताया कि इस मामले में सुबूतों को मिटाने के आरोप में विधायक शेखर तिवारी की पत्नी विभा तिवारी (औरैया नगर पालिका परिषद की चेयरमैन) को सहअभियुक्त बनाने की तैयारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दो और अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया है। ये नाम हैं देवेन्द्र राजपूत (निवासी सहायल रोड दिबियापुर) और संतोष तिवारी (निवासी जालौन) है। इस बीच पुलिस ने शेखर तिवारी को पाँच और दिन के लिए अपनी अभिरक्षा में दिए जाने की मांग की है। कोर्ट पुलिस की अर्जी पर 3 जनवरी को निर्णय देगा। हत्याकांड की विवेचना में पता चला है कि हत्या के साक्ष्यों को मिटाने में विभा तिवारी की भूमिका भी थी। वह घटना के वक्त मौजूद भी थीं। इस मामले में फरार चल रहे बरखास्त थानाध्यक्ष होशियार सिंह की सम्पत्ति की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। विभा तिवारी से पूछताछ के लिए पुलिस की ओर से शुक्रवार दोपहर बारह बजे तक पेश होने की नोटिस जारी की गई थी। वह शाम तक थाने पर नहीं गईं। एडीाी के मुताबिक अब कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस हत्याकांड में सह अभियुक्त बनाया जा सकता है। यह भी पता चला है कि विभा तिवारी न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रही हैं। इटावा जेल में बंद विधायक शेखर तिवारी और चार साथियों की सुनवाई कानपुर की गैंगेस्टर कोर्ट में होगी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर डीके तिवारी ने बी वारंट जारी कर सभी को सात जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। गैंगेस्टर के मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कानपुर की कोर्ट को है। एक अन्य खबर के अनुसार इस कांड के बाद उभर जनाक्रोश के दौरान बाजार बंदी व उपद्रव में नामजद किए गए सपा नेता कमलेश पाठक व उनके भाई संतोष व रामू पाठक के खिलाफ औरैया पुलिस ने गुंडा एक्ट की धारा 3यूपी के तहत कार्रवाई की है।

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