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अदालत की शरण में गए अयोग्य ठहराए गए विधायक

विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए 16 विधायक इस फैसले को चुनौती देने और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर स्थगनादेश जारी करने की मांग करते हुए सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट चले गए। मुख्य...

अदालत की शरण में गए अयोग्य ठहराए गए विधायक
एजेंसीMon, 11 Oct 2010 01:17 PM
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विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए 16 विधायक इस फैसले को चुनौती देने और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर स्थगनादेश जारी करने की मांग करते हुए सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट चले गए।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यह याचिका सोमवार को दिन में सुनवाई के लिए आने की संभावना है।

विधानसभा अध्यक्ष केजी बोपैया ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर भाजपा के 11 तथा पांच निर्दलीय विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। मुख्यमंत्री का आरोप था कि उनकी सरकार से समर्थन लेने के कारण इन लोगों के खिलाफ दल बदल कानून के प्रावधान लागू होते हैं।

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