क्षमता से अधिक यात्री तो नहीं मिलेगी बीमा राशि
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि दुर्घटना के समय वाहन में अगर क्षमता से अधिक यात्री होंगे तो इस आधार पर बीमा कंपनी वाहन के नुकसान की भरपाई के गाड़ी मालिक के दावे को खारिज...
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि दुर्घटना के समय वाहन में अगर क्षमता से अधिक यात्री होंगे तो इस आधार पर बीमा कंपनी वाहन के नुकसान की भरपाई के गाड़ी मालिक के दावे को खारिज कर सकती है।
आयोग के सदस्य अनुपम दासगुप्ता और विनीता राय की पीठ ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को लाना ले जाना बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित नियम शर्तों का उल्लंघन है। एनसीडीआरसी ने कहा कि बीमा कंपनी ने बीमाधारक द्वारा बीमा से जुड़े नियम शर्तों के उल्लंघन के संबंध में ठोस साक्ष्य पेश किया है जिसके तहत बीमा दावे को खारिज किया जाना न्यायोचित है।
कर्नाटक राज्य आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका पर पीठ ने यह फैसला सुनाया। राज्य आयोग ने दावे को गैर मानक मानते हुए शिकायतकर्ता को नुकसान का 75 फीसदी का भुगतान करने का कंपनी को निर्देश दिया था।
आयोग ने शिकायतकर्ता बीए नागेश की इस दलील को खारिज कर दिया कि बीमा कंपनी बीमा दावे को देने से मना करने के लिए खराब सेवा के लिए दोषी है। नागेश मिनी वैन के मालिक हैं जो 2002 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बीमा कंपनी ने वाहन पर दुर्घटना के समय क्षमता से अधिक यात्री होने से बीमा शर्तों के उल्लंघन के कारण बीमा राशि देने से मना कर दिया था। उसने जिला उपभोक्ता मंच में आवेदन दिया जहां उसकी अर्जी खारिज हो गई थी। बाद में उसे राज्य उपभोक्ता मंच से राहत मिली थी।