रामलिंग राजू की जमानत की अर्जी मंजूर
बुधवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हजारों करोड़ों रुपए के सत्यम कंप्यूटर घोटाले के मुख्य आरोपी बी रामलिंग राजू को जमानत पर छोड़ने की अर्जी मंजूर कर ली है। कंपनी के खातों में...
बुधवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हजारों करोड़ों रुपए के सत्यम कंप्यूटर घोटाले के मुख्य आरोपी बी रामलिंग राजू को जमानत पर छोड़ने की अर्जी मंजूर कर ली है।
कंपनी के खातों में आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक की हेरा-फेरी के आरोप में राजू को करीब 17 माह पहले गिरफ्तार किया गया था।
राजू को जमानत मिलने के साथ ही 14,000 करोड़ रुपए इस घोटाले के सभी दस आरोपियों को विभिन्न अदालतों से जमानत मिल चुकी है। राजू को पिछले साल सात जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस समय उनका शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह हैदराबाद में ही रहेंगे।
साथ ही उन्हें 20-20 लाख रुपए के दो जमानतदार भी देने होंगे। न्यायमूर्ति राजा एलान्गो ने राजू को जमानत दे दी, हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना था कि यदि उन्हें जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में गवाहों की संख्या 250 हो चुकी है। सत्यम कंप्यूटर का बाद में महिंद्रा समूह ने अधिग्रहण कर लिया था और कंपनी को महिंद्रा सत्यम का नया नाम दिया था।
राजू ने पिछले साल कंपनी के निदेशक मंडल को पत्र लिखकर बही खातों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की बात कबूली थी। उनके वकील भरत कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि अगले आदेश तक राजू हैदराबाद शहर में ही रहेंगे।
कुमार ने कहा कि राजू जांच में सहयोग कर रहे हैं और वह ईमानदारी से अदालत द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करेंगे।