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आरटीआई अपील 45 दिनों में निबटाना चाहिए: अदालत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार कानून के तहत मिलने वाली सभी अपीलों को 45 दिनों में निपटा देना चाहिए। 29 मई 2009 से आयोग के सम्मुख अपनी अपील लंबित होने...

आरटीआई अपील 45 दिनों में निबटाना चाहिए: अदालत
एजेंसीWed, 07 Jul 2010 09:17 PM
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार कानून के तहत मिलने वाली सभी अपीलों को 45 दिनों में निपटा देना चाहिए।

29 मई 2009 से आयोग के सम्मुख अपनी अपील लंबित होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयंत विश्वास ने आयोग को 45 दिन के भीतर अपील का निस्तारण करने को कहा। अदालत ने कहा कि अपीलों के निस्तारण के लिए 45 दिन का समय पर्याप्त है।

याचिकाकर्ता नागरिक सुरक्षा नियंत्रक अखिल राय ने रिट याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि वह पश्चिम बंगाल सूचना आयुक्त को उनकी अपील निस्तारित करने का आदेश जारी करें। राय ने उनके खिलाफ शुरू किए गए राज्य सतर्कता आयोग के मामले में राज्य सूचना आयोग में 25 मई, 2009 में अपील दर्ज कर कुछ सूचनाएं मांगी थीं।

राय के वकील विल्लवादल भट्टाचार्य का कहना था कि प्रधान सूचना अधिकारी के सम्मुख पहली याचिका में जवाब पाने की समय सीमा 30 दिन है जबकि प्रधान सूचना अधिकारी के निष्कर्षों के खिलाफ या जवाब नहीं देने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से अपील दर्ज करने के 30-45 दिनों के अंदर जवाब पाने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त के सम्मुख दूसरी अपील के मामले में कानून में समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। न्यायमूर्ति ने इसे इस कानून की खामियां बताई और कहा कि 45 दिनों का समय काफी है।

 

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