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राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक टली

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस. पी. एस. राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई एक जुलाई तक के लिए टाल दी। राठौड़ की...

राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक टली
एजेंसीTue, 29 Jun 2010 05:11 PM
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस. पी. एस. राठौड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई एक जुलाई तक के लिए टाल दी।

राठौड़ की पत्नी और वकील आभा राठौड़ की ओर से जल्द सुनवाई की लगातार अपील के बावजूद मंगलवार को अदालत में इस मसले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश जितेन्द्र चौहान ने मामले की सुनवाई एक जुलाई तक के लिए टाल दी।

वर्ष 199० में पंचकुला कस्बे में रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में राठौड़ को चण्डीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। राठौड़ को 25 मई को बुडैल जेल भेज दिया गया था। रुचिका ने छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद आत्महत्या कर ली थी।

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