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कोला पेयों में तत्वों का खुलासा नहीं करने पर जुर्माना

खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय कोला शीतल पेयों में तत्वों के बारे में क्या छुपा रहा है या छुपाना चाहता है। इस बारे में मंत्रालय के अधिकारी देश में बिकने वाले कोला पेयों के तत्वों का ब्यौरा नहीं देना...

कोला पेयों में तत्वों का खुलासा नहीं करने पर जुर्माना
एजेंसीSun, 27 Jun 2010 06:03 PM
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खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय कोला शीतल पेयों में तत्वों के बारे में क्या छुपा रहा है या छुपाना चाहता है। इस बारे में मंत्रालय के अधिकारी देश में बिकने वाले कोला पेयों के तत्वों का ब्यौरा नहीं देना चाहते। इसके बजाय वे इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के अधिक इच्छुक नजर आ रहे हैं।

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने एक साल सात महीने पहले पूछा तथा कोला शीतल पेयों के तत्वों को बोतल पर क्यों नहीं अंकित किया जाता। उसे आज तक जवाब नहीं मिला है। जबकि कानून कहता है कि इस तरह की सूचना एक महीने के भीतर उपलब्ध करानी होती है।

ऐसा लगता है कि मंत्रालय यह देरी जानबूझकर कर रहा है। ऐसे में केंद्रीय सूचना आयुक्त दीपक संधू ने मंत्रालय के सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर 25000 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगा दिया। संधू ने मंत्रालय में संयुक्त सचिव को निर्देश दिया है कि यह राशि सीपीआईओ के वेतन से काटी जाए।

अग्रवाल ने सूचना आयुक्त के समक्ष याचिका दायर कर सवाल उठाया था कि उनकी नवंबर 2008 की याचिका पर मंत्रालय से कोई जवाब क्यों नहीं मिला है।

 

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