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राठौड़ की याचिका पर फैसला 29 जून तक टला

हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि अदालत ने रुचिका छेड़छाड़ मामले में उसकी पुनरीक्षा याचिका पर फैसला 29 जून तक के लिए टाल...

राठौड़ की याचिका पर फैसला 29 जून तक टला
एजेंसीFri, 04 Jun 2010 12:38 PM
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हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि अदालत ने रुचिका छेड़छाड़ मामले में उसकी पुनरीक्षा याचिका पर फैसला 29 जून तक के लिए टाल दिया।

अवकाशकालीन न्यायाधीश अजय तिवारी ने इससे पहले राठौड़ की याचिका पर फैसला आज तक के लिए टाल दिया था। उन्होंने मामले की सुनवाई आज भी स्थगित कर दी। इस दौरान अदालत में 68 वर्षीय राठौड़ की वकील पत्नी आभा, पत्नी की बहन नीरजा, सीबीआई के वकील अजय कौशिक, मामले में शिकायती लड़की अराधना के माता-पिता मधु प्रकाश और आनंद प्रकाश तथा रुचिका गिरहोत्रा के पिता एससी गिरहोत्रा के अलावा अनेक मीडियाकर्मी मौजूद थे।

आभा राठौड़ ने अपने पति की तरफ से 26 मई को उच्च न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दाखिल की थी। इससे एक दिन पहले ही उसे डेढ़ साल की सजा सुनाई गई और बुराड़ी जेल में भेज दिया गया।

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