सुकना भूमि घोटालाः ले. जनरल प्रकाश की याचिका खारिज
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुकना भूमि घोटाले में फिर से शुरू की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में अपने...
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुकना भूमि घोटाले में फिर से शुरू की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में अपने एक मित्र को गवाह बनाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति एसएस कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह को बचाव पक्ष का गवाह कहना अनुचित है। अभियोजन पक्ष के गवाह को बचाव पक्ष के गवाह की जगह नहीं रखा जा सकता।
सुकना भूमि घोटाले के मामले में एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) द्वारा ले. जनरल प्रकाश पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने बुधवार को न्यायाधिकरण में संपर्क कर मामले में फिर से शुरू की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के सामने गवाहों को पेश करने की इजाजत मांगी थी।
प्रकाश ने गवाह के तौर पर रियल इस्टेट व्यवसाय से जुड़े अपने दोस्त दिलीप अग्रवाल को पेश करने की अनुमति दिए जाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर पश्चिम बंगाल में सुकना बेस से लगे एक भूखंड पर एक शैक्षणिक संस्थान के निर्माण के लिए सेना द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) से लाभ उठाने का आरोप है।