राठौड़ को छह माह की सजा दिया जाना गलत था : अदालत
रुचिका छेड़खानी मामले में एसपीएस राठौड़ की सजा को छह माह से बढ़ाकर 18 माह करने वाली सत्र अदालत ने कहा है कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी को सीबीआई अदालत द्वारा छह माह के कारावास की सजा दिया जाना गलत...
रुचिका छेड़खानी मामले में एसपीएस राठौड़ की सजा को छह माह से बढ़ाकर 18 माह करने वाली सत्र अदालत ने कहा है कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी को सीबीआई अदालत द्वारा छह माह के कारावास की सजा दिया जाना गलत था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने अपने 103 पन्नों के कल के आदेश में कहा कि निचली अदालत ने दोषी को छह माह के सश्रम कारावास की सजा देने में गलती की। निचली अदालत को दोषी के आचरण पर बारीकी से विचार करना चाहिए था।
सीबीआई अदालत ने गत दिसंबर में राठौड़ को इस मामले में महज छह माह के कारावास की सजा सुनाई थी। छेड़खानी की घटना के बाद रूचिका को सैक्रेड हार्ट स्कूल से निष्कासित किए जाने पर अदालत ने कहा कि यह हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख की स्कूल अधिकारियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव का नतीजा था।