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सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूरः अनिल अंबानी

रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड के मालिक अनिल अंबानी ने केजी बेसिन क्षेत्र से उत्पादित गैस की कीमतों को लेकर जारी विवाद पर शुक्रवार को मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के हक में सुनाए गए फैसले को...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूरः अनिल अंबानी
एजेंसीFri, 07 May 2010 07:35 PM
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रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड के मालिक अनिल अंबानी ने केजी बेसिन क्षेत्र से उत्पादित गैस की कीमतों को लेकर जारी विवाद पर शुक्रवार को मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के हक में सुनाए गए फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं।

न्यायालय का फैसला आने के साथ ही अनिल अंबानी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इसके लिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अब जब न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है तो अब वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ गैस कीमतों को लेकर जल्दी फिर से बातचीत शुरू करना चाहेंगे।

न्यायालय ने अंबानी बंधुओं के बीच पिछले पांच साल से चल रही लंबी कानूनी लडाई पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्पादन-आवंटन करार के तहत प्राकृतिक गैस के आवंटन एवं उसके मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार के पास है और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की भूमिका महज एक ठेकेदार की है।

न्यायालय ने कहा कि रिलायंस नेचुरल रिसोर्सिस लिमिटेड (आरएनआरएल) के प्रमुख अनिल अंबानी पारिवारिक समझौते को मानने के लिए आरआईएल को बाध्य नहीं कर सकते। न्यायालय ने अंबानी बंधुओं को सलाह दी कि वे तेल की कीमतों पर आपस में मिल बैठकर छह सप्ताह के भीतर पुनः निर्णय लें। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि मूल्य के निर्धारण पर अंतिम स्वीकृति सरकार की ही होगी।

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