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वो मामले जिनमें मिलती है सजा-ए-मौत

26/11 के अभियुक्त अजमल आमिर कसाब को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में हम सब यह जानना चाहते हैं कि किन मामलों में मौत की सजा सुनाई जाती है। देश में निम्नलिखित मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान...

वो मामले जिनमें मिलती है सजा-ए-मौत
एजेंसीThu, 06 May 2010 04:38 PM
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26/11 के अभियुक्त अजमल आमिर कसाब को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में हम सब यह जानना चाहते हैं कि किन मामलों में मौत की सजा सुनाई जाती है। देश में निम्नलिखित मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान है:

1. युद्ध छेड़ना या इसके लिए प्रयास करना या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़नाः इस मामले में मृत्युदंड या  आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

2. विद्रोह के लिए उकसानाः अगर किसी के उकसाने की वजह से विद्रोह होता है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

3. आजीवन कारावास के दौरान हत्याः सजा के दौरान यदि कोई हत्या करता है तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है।

4. बच्चों या फिर मानसिक रूप से बीमार लोगों को आत्महत्या के लिए उकसानाः ऐसे मामले में मौत की सजा या आजीवन कारावास या 10 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

5. आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी द्वारा हत्याः ऐसे मामले में मृत्युदंड या 10 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

6. डकैती के दौरान हत्याः ऐसे मामले में दोषी के लिए मौत या आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

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