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हाई कोर्ट ने शोएब का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है क्योंकि राज्य की पुलिस उनके खिलाफ दायर किए गए धोखाधड़ी के मामला बंद करने जा रही है जिसे उनकी तलाकशुदा पत्नी...

हाई कोर्ट ने शोएब का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया
एजेंसीMon, 19 Apr 2010 04:36 PM
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया है क्योंकि राज्य की पुलिस उनके खिलाफ दायर किए गए धोखाधड़ी के मामला बंद करने जा रही है जिसे उनकी तलाकशुदा पत्नी आयशा सिद्दीकी ने दाखिल किया था।

यह आदेश न्यायामूर्ति सी वी नागार्जुन ने दिया है। एडवोकेट जनरल डीवाई सीताराम मूर्ति ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष इस 28 वर्षीय क्रिकेटर के मामले को बंद करने की अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी है।

पुलिस ने पांच अप्रैल को शोएब का पासपोर्ट जब्त किया था और इसे 13वें अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को सौंप दिया। उन्होंने धोखाधड़ी के इस मामले में कहा कि वह जब इस मामले के खत्म होने तक देश नहीं छोड़ सकते। शोएब ने समझौते के तहत आयशा को तलाक देने के बाद 15 अप्रैल को उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी। आयशा ने भी बाद में इस मामले को वापस लेने की इच्छा जता दी थी।

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