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अदालत ने खारिज की थरूर पर सीबीआई जांच की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जिसमें कोच्चि आईपीएल फ्रेंचाइजी विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य...

अदालत ने खारिज की थरूर पर सीबीआई जांच की मांग
एजेंसीMon, 19 Apr 2010 01:31 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जिसमें कोच्चि आईपीएल फ्रेंचाइजी विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक वकील द्वारा दायर याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह स्वीकार योग्य नहीं है।

याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने कहा कि विवाद के मद्देनजर रविवार को पद से इस्तीफा दे चुके पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने लगभग 70 करोड़ रुपये की इक्विटी दिलाने में अपने पद का दुरूपयोग कर सुनंदा पुष्कर की मदद की। सुनंदा से ही थरूर के शादी होने की खबरें हैं।
   
आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने हाल में रोंदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड में सुनंदा सहित फ्री इक्विटी धारकों के नामों का खुलासा किया था, जिसने कोच्चि फ्रेंचाइजी हासिल करने के लिए 1533 करोड़ रुपये खर्च किए।

थरूर यह कहकर फ्रेंचाइजी में अपनी हिस्सेदारी होने से इंकार कर चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

वकील ने पहले सुप्रीम कोर्ट में संपर्क किया लेकिन बाद में याचिका वापस लेकर इसे हाईकोर्ट में दायर किया। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पूरी आशंका है कि इस कोच्चि आईपीएल विवाद में हवाला और काले धन ने बड़ी भूमिका निभाई।

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