लखवी की याचिका पर पाक सरकार को मिला नोटिस
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी की उस याचिका पर संघीय सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने मुंबई हमलों के मामले में अपनी रिहाई की मांग की...
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी की उस याचिका पर संघीय सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने मुंबई हमलों के मामले में अपनी रिहाई की मांग की थी।
अदालत ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले में 21 अप्रैल तक जवाब मांगा है। लखवी ने सात अप्रैल को दायर याचिका में इस आधार पर अपनी रिहाई की मांग की थी कि 2008 के मुंबई हमलों में अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कसाब के उस इकबालिया बयान के सिवाय और कोई सबूत नहीं है जिससे वह (कसाब) मुकर चुका है।
उसने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि आतंकवाद विरोधी अदालत और अभियोजन पक्ष को कसाब के बयान को उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल करने से रोका जाए।
याचिका पर 21 अप्रैल को शीर्ष अदालत की रावलपिंडी पीठ सुनवाई करेगी।
लखवी के वकील ख्वाजा सुल्तान ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मुंबई नरसंहार में कथित रूप से शामिल छह सह आरोपियों अथवा अन्य से लखवी के संबंध के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया है।
सुल्तान ने कहा कि मामले की जांच कसाब की कथित अपराध स्वीकारोक्ति पर आधारित है, जो भारत की हिरासत में है। न तो किसी गवाह ने कसाब के बयान का समर्थन किया और न ही लखवी पर हमलों में शामिल आतंकवादियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है।