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सुखराम के खिलाफ सजा की तिथि टली

ेंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम की सजा पर फैसला बुधवार के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 13...

 सुखराम के खिलाफ सजा की तिथि टली
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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ेंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम की सजा पर फैसला बुधवार के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 13 वर्ष पुराने इस मामले में अदालत ने गत शुक्रवार को सुखराम को दोषी ठहराया था। सीबीआई ने आज अदालत के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री को कठोर और अधिक से अधिक सजा देने की गुहार की। सीबीआई ने कहा कि सुखराम ने विभाग के प्रमुख के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अकूत संपत्ति इकट्ठा की। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को सजा देते समय बतौर संचार मंत्री उनके योगदान को ध्यान में रखा जाए और इस पर भी विचार किया जाए कि उन्होंने देश के सुदूर गांवों में संचार सेवा मुहैया कराने में मुख्य भूमिका निभाई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सुखराम मंत्री 82 वर्ष के हैं और उन्होंने काफी वक्त न्यायिक हिरासत मंे गुजार लिया हैं। इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाय। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीके माहेश्वरी ने दोनांे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले पर सजा देने का फैसला कल तक के लिए टाल दिया। अदालत की आज की कार्यवाही के वक्त सुखराम अदालत में मौजूद थे। पूर्व कें द्रीय मंत्री को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराआें के तहत दोषी ठहराया गया है। सीबीआई ने 1में उनके घर पर छापे के दौरान पांच करोड़ 36 लाख रुपये की संपत्ति और धनराशि जब्त की थी, जो उनके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। जांच एजंेसी ने नौ जुलाई 1ो दायर आरोपपत्र में कहा था कि सुखराम ने 1और 1े बीच पांच करोड़ 36 लाख रुपये की संपत्ति इकट्ठा की।

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