Hindi Newsएनसीआर NewsWhy Delhi High Court Said On Rape Case Stigma Has To Be On Perpetrator Not Victim
'केस वापस नहीं लिया तो लगेगा कलंक', रेप आरोपी की दलील पर क्या बोला दिल्ली HC

'केस वापस नहीं लिया तो लगेगा कलंक', रेप आरोपी की दलील पर क्या बोला दिल्ली HC

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी एक व्यक्ति की इस दलील को घृणित करार दिया कि उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा रद्द करना नाबालिग पीड़िता के हित में होगा, जिसे नहीं तो कलंक का सामना करना पड़ेगा।

Sat, 30 Aug 2025 09:31 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी एक व्यक्ति की इस दलील को घृणित करार दिया कि उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा रद्द करना नाबालिग पीड़िता के हित में होगा, जिसे नहीं तो कलंक का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने 29 अगस्त को पारित फैसले में कहा कि कलंक गलत कृत्य की शिकार पीड़िता पर नहीं, बल्कि गलत काम करने वाले पर लगना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।

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जस्टिस कठपालिया ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील की दलील है कि वर्तमान कार्यवाही को रद्द करना अभियोक्ता के हित में होगा, अन्यथा उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। मैं इस दलील को घृणित मानता हूं।

उन्होंने कहा, कलंक रेप की शिकार पीड़िता पर नहीं, बल्कि गलत काम करने वाले अपराधी पर लगना चाहिए। समाज की मानसिकता में आमूल-चूल बदलाव लाना होगा। कलंक बलात्कार जैसी भयावह पीड़ा झेलने वाली लड़की पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगाना होगा।

उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए उसे दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास 10,000 रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के माता-पिता ने उसके साथ मामला सुलझालिया है।

कोर्ट ने कहा, यह दलील भी पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि याचिकाकर्ता (आरोपी) के कथित कृत्य के कारण नाबालिग लड़की के साथ अन्याय हुआ है और उसे कष्ट झेलना पड़ा है, न कि उसके माता-पिता को। जस्टिस कठपालिया ने कहा, केवल अभियोजन पक्ष ही आरोपी को माफ कर सकता है, वह भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, अभियोजन पक्ष अब भी नाबालिग लड़की है।

साल 2024 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। मामले में उस पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
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