यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से घटेगी वाहनों की रफ्तार, कितनी होगी नई स्पीड लिमिट
यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव करने की तैयारी है। बदली हुई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से लागू की जाएगी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार घटाई जाएगी और उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव करने की तैयारी है। बदली हुई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से लागू की जाएगी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार घटाई जाएगी और उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण इसे लेकर पत्र तैयार कर रहा है। इसे लागू करने के लिए एक्सप्रेसवे प्रबंधन को जारी किया जाएगा।
सर्दियों में कोहरा होने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन भी रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने की योजना बनाई जा रही है।
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने पर घायलों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए समय सारिणी और फोन नंबरों का आदान प्रदान किया जा चुका है। ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए जीरो पॉइंट से जेवर टोल पर दोनों तरह चार चार टीमें तैनात की गई हैं, जोकि किनारों पर खड़े वाहनों व ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसेंगी।
इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। वहीं वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने के लिए अभियान चल रहा है। अब 15 दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी।
एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा का कहना है कि हर वर्ष 15 दिसंबर से कोहरे के चलते रफ्तार कम की जाती हैं, इस संबंध में फिलहाल प्राधिकरण से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
कितनी होगी स्पीड लिमिट
हल्के वाहन : 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा
भारी वाहन : 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा
उल्लंघन करने पर जुर्माना
गति सीमा से ज्यादा रफ्तार भरने वाले हल्के वाहनों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, भारी वाहनों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।