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जेल में ही रहेंगे उमर-इमाम: रेखा गुप्ता बोलीं- कड़ी से कड़ी सजा मिले; कपिल मिश्रा ने ये कहा

जेल में ही रहेंगे उमर-इमाम: रेखा गुप्ता बोलीं- कड़ी से कड़ी सजा मिले; कपिल मिश्रा ने ये कहा

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

Jan 05, 2026 04:37 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साल 2020 के दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने साथ ही अपने फैसले में आरोपियों के एक साल तक अपील करने पर भी रोक लगा दी। मामले में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि मामले में कोर्ट ने सोमवार को 5 आरोपियों को जमानत दी है।

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कोर्ट के इस फैसले के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

फैसले का स्वागत

दिल्ली विधानसभा के चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा 'कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिन लोगों ने दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, जिन राजनीतिक दलों ने समर्थन या संरक्षण दिया, उन्हें भी कड़ा संदेश जाना चाहिए।'

कपिल मिश्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने यह फिर से साबित कर दिया है कि दंगे एक 'सोची-समझी साजिश' का नतीजा थे।

एक 'सोची-समझी साजिश' का नतीजा

वहीं दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने यह फिर से साबित कर दिया है कि दंगे एक 'सोची-समझी साजिश' का नतीजा थे। वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक मिसाल बनेगा।

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कड़ा संदेश देने के लिए कोर्ट का धन्यवाद

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने कड़ा संदेश देने के लिए कोर्ट का धन्यवाद भी किया। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उदित राज ने एक्स पोस्ट में कहा 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने शरजील और उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।' बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के मुंह पर 'बड़ा तमाचा' करार दिया है और साथ ही विपक्षी पार्टी से 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का समर्थन करने के लिए माफी मांगने की भी मांग की।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
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