
तुर्कमान गेट पथराव के आरोपियों को झटका; कोर्ट ने 5 की जमानत याचिका कर दी खारिज
तुर्कमान गेट पथराव मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।
तुर्कमान गेट पथराव मामले में 5 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने आरिब, कासिफ, कैफ, अदनान और समीर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। मामले की जांच शुरुआती चरण में है इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने पांचों आरोपियों, आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता तुषार कादियन, अतुल श्रीवास्तव और अनीश कुमार अदालत में पेश हुए।
बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 जनवरी को पुलिस और MCD के अधिकारी बुलडोजर लेकर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। करीब 25 से 30 लोगों ने उन पर पत्थर फेंके थे। इस घटना में पांच पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई थीं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 20 हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंककर अशांति फैलाने की कोशिश की।
बीते दिनों एक आधिकारिक सूत्र ने बताया था कि इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। मौजूदा वक्त में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी हुई है और पुलिस घटना की जांच के लिए डिजिटल सबूतों का गहन विश्लेषण कर रही है। एक अधिकारी ने बीते दिनों कहा था कि हिंसा भड़काने वाली गलत सूचना फैलाने वालों की पहचान की जा रही है।





