
दिल्ली वालों! ट्रैफिक चालान माफ या कम कराना है? पहुंचिए लोक अदालत में, जानिए कब और कैसे?
यानी जनता अपने छोटे-बड़े चालान को कम लागत में निपटा या रद्द करा सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। बारी-बारी से पूरी बात समझिए।
दिल्ली की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस अदालत में जनता अपने ट्रैफिक चालान/नोटिस के बकाया भुगतान को या तो माफ करा सकती है या फिर कम करा सकती है। यानी जनता अपने छोटे-बड़े चालान को कम लागत में निपटा या रद्द करा सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। बारी-बारी से पूरी बात समझिए।
लोक अदालत 2025 कब आयोजित होगी?
सबसे पहले इसकी डेट जानिए। यानी लोक अदालत कब आयोजित होने वाली है? दरअसल ये एक राष्ट्रीय आयोजन है, जिसे दिल्ली में 13 सितंबर 2025 को सभी न्यायालयों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि कौन सा चालान माफ किया जाएगा और कौन सा नहीं।
किस तरह के चालान को माफ किया जाएगा?
अब आपको उन चालान के बारे में बताते हैं, जिन्हें लोक अदालत 2025 में माफ या फिर उनकी भुगतान राशि को कम किया जा सकता है। दरअसल ये मामले मामूली उल्लंघन से जुड़े होंगे। इसके चलते इन्हें कम पैसों में निपटाया जाएगा या फिर रद्द कर दिया जाएगा।
बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, गलत चालान जारी होना, तेज़ गति से गाड़ी चलाना, PUC प्रमाणपत्र का न होना, गलत जगह गाड़ी की पार्किंग, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र न होना, गलत लेन में गाड़ी चलाना, ट्रैफ़िक संकेतों की अनदेखी करना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना।
इस तरह के चालान को माफ नहीं किया जाएगा
अगर ऊपर दी गईं कैटेगरी में से आप भी हैं, तो आपके चालान के भुगतान में कटौती या फिर माफी हो सकती है। मगर अब जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें माफी के योग्य चालान की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्योंकि, लोक अदालत गंभीर उल्लंघनों से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करेगी। जानिए इनमें क्या-क्या शामिल है।
नशे में गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन मामले, लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई मौत, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना, अनऑथराइज्ड रेसिंग या हाई स्पीड में गाड़ी चलाने के मामले, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए वाहन, अदालती मामलों में लंबित ट्रैफ़िक चालान, अन्य राज्यों में जारी चालान।
लोक अदालत में भाग लेने के लिए क्या करना होगा?
अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि आपको वहां जाने के लिए क्या करना होगा। आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।आवेदन करने के बाद, एक टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इसमें वहां जाने के डेट और टाइम दिए गए होंगे। सुनवाई के दिन, आपको नियुक्ति पत्र, टोकन और जरूरी दस्तावेज़ साथ लाने होंगे।
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