
Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर अब शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगे ट्रैक्टर-ट्रॉली, क्या है वजह
Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के मद्देनजर रविवार से ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर रोक लगा दी गई है। शाम 5 बजे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलते पाए जाने पर उन्हें क्रेन की मदद से खिंचवाकर नीचे उतार दिया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर घने कोहरे के मद्देनजर रविवार से ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर रोक लगा दी गई है। शाम 5 बजे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलते पाए जाने पर उन्हें क्रेन की मदद से खिंचवाकर नीचे उतार दिया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा का कहना है कि मथुरा में हुए सड़क हादसे के बाद विशेष निगरानी बरती जा रही है। एक्सप्रेसवे पर अक्सर ट्रैक्टर और ट्रॉली हादसे का सबब बनते हैं। यह धीमी गति से चलने वाले वाहन हैं, जो पूरी तरह से ओवरलोड होते हैं।
ट्रैक्टर-ट्रॉली में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने के चलते पीछे से तेज गति में आ रहे वाहन चालकों को इन्हें देखने में मुश्किल आती है। ऐसे में कई बार एक्सप्रेसवे पर भयंकर सड़क हादसे भी हो चुके हैं। इसे देखते हुए शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को टोल बूथ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। वहीं, एक्सप्रेसवे पर 50 मीटर से कम दृश्यता पर वाहनों को रोककर निकालने का नियम लागू हो गया है। रविवार को एक्सप्रेसवे पर कॉनवॉय के तहत वाहनों को गुजारा गया।
यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटाई
गौरतलब है गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस ने सर्दियों में कोहरे के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जिले की प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम पहले ही कम कर दी है। बदली गई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। अधिकारियों के अनुसार, गर्मियों के दिनों में एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।





