सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी समेत इन कामों पर लगाई रोक, दिए खास निर्देश
सर्कुलर में कहा गया है कि, 'इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने के मामले में संबंधित डिपार्टमेंट के प्रमुख से अनुरोध किया जाएगा कि वे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अपने नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक व जरूरी कार्रवाई करें।'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्य परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करते हुए वहां तस्वीरें खींचने, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इस बारे में 10 सितंबर को एक सर्कुलर जारी करते हुए मीडियाकर्मियों को उस परिसर की बजाय अपेक्षाकृत कम सुरक्षा क्षेत्र वाले एक लॉन एरिया में इंटरव्यू लेने और वहीं से समाचारों का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जिसमें उसने इस प्रतिबंध के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही कहा कि इस बैन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने इस प्रतिबंध का पालन कराने का जिम्मा कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ को देते हुए कहा कि उन्हीं के पास यहां आने वाले लोगों को तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार होगा।
कोर्ट प्रशासन की तरफ से इस बारे में जारी सर्कुलर में कहा गया कि, 'हाई सिक्योरिटी जोन के लॉन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही केवल आधिकारिक उपयोग को छोड़कर, उच्च सुरक्षा क्षेत्र में वीडियोग्राफी, रील बनाने और तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक आदि उपकरणों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।'
इस बारे में जारी सर्कुलर में आगे कहा गया है, 'किसी अधिवक्ता, वादी, इंटर्न या विधि लिपिक द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, संबंधित बार एसोसिएशन या संबंधित राज्य बार काउंसिल अपने नियमों के अनुसार उल्लंघनकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।'
साथ ही इस सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई मीडियाकर्मी इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस हाई सिक्योरिटी जोन में उसके जाने पर एक महीने का बैन लगाया जा सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि कर्मचारियों या रजिस्ट्री द्वारा इस प्रतिबंध के किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि, 'अन्य लोगों द्वारा इस प्रतिबंध उल्लंघन के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा कि वे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अपने नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।' इसमें आगे कहा गया है, 'सुरक्षाकर्मियों को किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी, वकील या अन्य को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार होगा।'




