क्यों AAP विधायक को कोर्टरूम में दिनभर खड़े रहने की मिली सजा, जानें पूरा मामला?
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने दोषी विधायक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। इस रकम में से 65 सौ रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर अदालत में जमा किए जाएंगे।

दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को अदालत ने बुधवार को कानून के एक छात्र के साथ मारपीट मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने विधायक को दिनभर कोर्टरुम में खड़े रहने की सजा सुनाई।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने दोषी विधायक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। इस रकम में से 65 सौ रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर अदालत में जमा किए जाएंगे। बाकी बचे 23 हजार पांच सौ रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजस्वरुप देने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने विधायक को वर्ष 2020 में एक कानून के छात्र से मारपीट करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में फरवरी 2020 में एक छात्र की शिकायत पर विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित का आरोप था कि वह 7 फरवरी 2020 को घर जा रहा था। जब वह झंडेवालान चौक, लाल बाग पहुंचा तो यहां पर त्रिपाठी ने उसकी पिटाई की। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया था कि त्रिपाठी ने उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद त्रिपाठी को शिकायतकर्ता के साथ मारपीट का दोषी करार दिया था। हालांकि अदालत ने विधायक को बंधक बनाने, धमकी देने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया है।