उन्नाव दुष्कर्म मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिया झटका, बेटी की शादी से पहले करना होगा सरेंडर
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर को उसकी बेटी की शादी से पहले फिर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने पहले सेंगर को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत से संबंधित आदेश में शुक्रवार को संशोधन करते हुए सेंगर को बेटी के 'तिलक' समारोह के बाद सरेंडर करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को उसकी बेटी की शादी से पहले फिर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने पहले सेंगर को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट को शुक्रवार सुबह सूचित किया गया कि सेंगर को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके बाद उसने पीड़िता की याचिका पर सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश में संशोधन किया। पीड़िता ने अपनी याचिका में यह कहते हुए सेंगर की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी कि उसे और उसके परिवार को खतरा है।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बांबा की बेंच ने निर्देश दिया कि सेंगर एक फरवरी को जेल प्राधिकारियों के सामने सरेंडर करेगा, क्योंकि उसकी बेटी का 'तिलक' समारोह 30 जनवरी को है।
बेंच ने कहा कि सेंगर को 6 फरवरी को एक बार फिर अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया जाए और वह 10 फरवरी को दोबारा सरेंडर करे, क्योंकि उसकी बेटी की शादी 8 फरवरी को होनी तय है।
बेंच ने इससे पहले 16 जनवरी को सेंगर को उसकी बेटी की शादी के मद्देनजर 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद पीड़िता ने कहा, “अगर कुलदीप सेंगर को जमानत मिलती है, तो मुझे और मामले के गवाहों को खतरा होगा। वहां के सभी सरकारी अधिकारी उसके नियुक्त किए हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि उसे रिहा न किया जाए, वरना वह मुझे मरवा भी सकता है।”
पीड़िता की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि सेंगर जब हिरासत में था, तब भी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं थीं और आमतौर पर कैदियों को शाम को जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन सेंगर को सुबह जल्दी रिहा कर दिया गया, जो उसकी ताकत को दर्शाता है।
वहीं, सेंगर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रमोद दुबे ने पीड़िता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अदालत ने उनके मुवक्किल को राहत देते समय पर्याप्त शर्तें लागू की हैं और वह अंतरिम जमानत की अवधि घटाने के बजाय उससे (सेंगर से) अपने घर में ही रहने के लिए कह सकती है।
सीबीआई ने पहले सेंगर की बेटी की शादी के तथ्य को सत्यापित किया था। हालांकि, बाद में उसने नई स्टेटस रिपोर्ट में अदालत से कहा था कि वह अंतरिम जमानत से संबंधित आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है और उसे वापस ले सकती है।
उन्नाव दुष्कर्म मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। भाजपा के निष्कासित नेता ने निचली अदालत के दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द करने की अपील की है, जिसने उसे नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 13 मार्च 2020 को अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर और पांच अन्य को भी इस मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।