ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCRकिसान आंदोलन में शामिल होने वाले सेना के दो पूर्व अफसरों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

किसान आंदोलन में शामिल होने वाले सेना के दो पूर्व अफसरों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने वाले सेना के दो पूर्व अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस...

किसान आंदोलन में शामिल होने वाले सेना के दो पूर्व अफसरों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता Sat, 27 Feb 2021 05:42 PM
ऐप पर पढ़ें

नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने वाले सेना के दो पूर्व अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेना के दोनों पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि आंदोलन में शामिल होने के चलते दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर गई है।

जस्टिस मुक्ता ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इससे पहले सेना के पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह और कैप्टन वी.के. गांधी (वीएसएम) की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने बताया कि उनके मुवक्किल लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और धरनास्थल पर भी गए हैं। खुर्शीद ने हाईकोर्ट को बताया कि हाल ही में हुई हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस उनके मुवक्किलों से पूछताछ करने के लिए उनके घर गई थी।

गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए दोनों पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा या भड़काऊ भाषण देने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं। वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) से जुड़े आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जबकि पूर्व कैप्टन गांधी भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन उपाध्यक्ष हैं।

वरिष्ठ वकील खुर्शीद ने अग्रिम जमानत याचिका में इस बात की आशंका जाहिर की है कि दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में शामिल होने के चलते उनके मुवक्किलों को फर्जी मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर सकती है।

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिलहाल वह याचिकाकर्ता के मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि उनके खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज किया गया है या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई या नहीं। यह भी बताने के लिए कहा है कि क्या उनसे पूछताछ की जरूरत है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें