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मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी ड्राइव-इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग पर विचार करे सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुंबई की तरह राजधानी में भी स्टेडियम और खुली जगहों पर ड्राइव-इन टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग पर विचार...

मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी ड्राइव-इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग पर विचार करे सरकार
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताTue, 11 May 2021 02:29 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुंबई की तरह राजधानी में भी स्टेडियम और खुली जगहों पर ड्राइव-इन टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने और समुचित निर्णय लेने को कहा है। ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र का मतलब ऐसी जगहों से है जहां लोग अपने वाहन से नीचे उतरे बगैर ही टीका लगवा सकते हैं।

चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने केंद्र व दिल्ली सरकार को परिस्थितियों, कानून, नियमों, विनियमों और अपनी नीति के तहत याचिका में उठाए गए पहलुओं पर समुचित फैसला लेने को कहा है। बेंच ने सरकार को इस बारे में तेजी से व्यवहारिक निर्णय लेने को कहा है। बेंच ने कारोबारी अमनदीप अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में उन्होंने ने मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी स्टेडियम और अन्य खुली जगहों पर ड्राइव-इन टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिक किसी के संपर्क में ना आएं और टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम का भी पालन हो।

याचिकाकर्ता अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एस.एस. चांडिहोक ने बेंच को बताया कि मौजूदा टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बेंच से कहा कि दिल्ली को भी मुंबई के टीकाकरण अभियान से सबक लेना चाहिए। साथ ही कहा है कि मुंबई में टीकाकरण केंद्र स्टेडियम और खुले क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को मुंबई की तर्ज पर राजधानी में भी स्टेडियम और खुली जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाने चाहिए। याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्रों पर जगम की कमी है। वकील ने कहा कि सरकार ने एक जगह पर लोगों के भीड़ जमा नहीं होने देने के मकसद से लॉकडाउन लगाया है, लेकिन टीका केंद्रों पर जगह की कमी से भीड़ हो रही है। साथ ही कहा है कि दो गज की दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि अस्पतालों और स्कूलों में बनाए गए टीका केंद्रों पर लोग एक दूसरे से सट कर खड़े होते नजर आ रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि मुंबई में सरकार ने स्टेडियम में टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, इससे न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है, बल्कि अस्पतालों में भी भीड़ कम हुई। याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण में मुंबई का अनुसरण करके कोरोना को फैलने से बचाया जा सकता है। 

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