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हरियाणा के नूंह में हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण की SIT जांच की मांग ठुकराई, SC ने कहा- समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित है याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण और हिंदू समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग वाली याचिका...

हरियाणा के नूंह में हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण की SIT जांच की मांग ठुकराई, SC ने कहा- समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित है याचिका
नई दिल्ली। एएनआईMon, 28 Jun 2021 12:59 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण और हिंदू समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

शुरुआत में चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील हैं और उन्होंने खुद क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।

वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि हरियाणा के नूंह जिले में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख सदस्य क्षेत्र के हिंदुओं पर हावी हो गए हैं और हिंदुओं के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है।

यह आरोप लगाते हुए कि नूंह के क्षेत्रों में हिंदुओं के जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा लगातार नष्ट किया जा रहा है, जो वहां एक मजबूत स्थिति में हैं। 

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की देखरेख में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एसआईटी के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई थी। 

याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि एसआईटी को हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण, उनकी संपत्तियों के बिक्री कार्यों के अवैध निष्पादन, हिंदू महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किए गए अत्याचार, सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण, मंदिरों और धार्मिक स्थलों की स्थिति और श्मशान घाटों की जांच करनी चाहिए, जो नूंह क्षेत्र में मौजूद हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि स्थानीय पुलिस कानून द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रही है, जिसके कारण प्रत्येक हिंदू का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। इसके साथ ही केंद्र को नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नूंह जिले में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश देने की मांग की गई।

याचिका में कहा गया है कि तब्लीगी जमात के संरक्षण में मुसलमानों ने धीरे-धीरे अपनी ताकत बढ़ाई है और अब स्थिति यह है कि "हिंदुओं की आबादी घट रही है और पिछली जनगणना 2011 के बाद से यह 20 प्रतिशत से घटकर 10-11 प्रतिशत हो गई है।"

इसमें कहा गया है कि मेवात-नूंह में करीब 431 गांव हैं. 103 गांव पूरी तरह से हिंदुओं से विहीन हो गए हैं। 82 गांवों में केवल 4-5 हिंदू परिवार बचे हैं। उन्होंने कहा कि मेवात-नूंह जिले में हिंदू आबादी में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को जन्म दे रही है जो राष्ट्र की एकता के लिए विनाशकारी होगा। 

याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे हिंदुओं को उनकी संपत्तियों पर बसाएं और सभी मंदिरों, पूजा स्थलों और श्मशान घाटों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करें, जिन पर समाज के किसी भी सदस्य ने कब्जा कर लिया है।

याचिकाकर्ता ने पिछले 10 वर्षों में जबर्दस्ती और अनुचित प्रभाव के तहत हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के पक्ष में किए गए सभी बिक्री कार्यों को रद्द करने की प्रार्थना की।

याचिका में यह भी जोड़ा गया, "कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया है और कई हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों का अपहरण और बलात्कार किया गया है। वहां हिंदू महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अनुसूचित जाति के सदस्यों पर अत्याचार किया है।"

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