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अधिकारों के इस्तेमाल संबंधी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न शक्तियों के इस्तेमाल संबंधी दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमति जताई।  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान...

अधिकारों के इस्तेमाल संबंधी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई
नई दिल्ली | एजेंसीTue, 10 Jul 2018 01:03 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न शक्तियों के इस्तेमाल संबंधी दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमति जताई। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी की शासन प्रणाली के लिए हाल ही में व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे। आम आदमी पार्टी (आप) के 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही केन्द्र तथा दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर रस्साकशी चल रही है।

पीठ ने स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक एवं विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से जारी होने वाली अनेक अधिसूचनाओं से जुड़े मुद्दे का निपटारा एक उपयुक्त छोटी पीठ अलग से करेगी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर एवं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़़ की बैंच ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर विचार किया जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद लोक सेवाओं के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है और इसे उपयुक्त बैंच द्वारा निपटाए जाने की जरूरत है।

बैंच ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा से कहा, ''इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चार जुलाई की अपनी व्यवस्था में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी थी जो उप-राज्यपाल पर सरकार को ठीक ढंग से कामकाज करने से रोकने के आरोप लंबे समय से लगा रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य मामलों पर निर्णय लेने और शासन का अधिकार है। 

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