सुनंदा पुष्कर मौत मामला : स्वामी की याचिका पर 13 मई को आदेश सुना सकती है कोर्ट
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर अपना आदेश 13 मई के लिए सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी सुनवाई में...
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर अपना आदेश 13 मई के लिए सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी सुनवाई में शामिल करने का अनुरोध किया है।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। स्वामी की याचिका में इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ पर दिल्ली पुलिस की सतर्कता रिपोर्ट को रिकॉर्ड मे लाने का भी अनुरोध किया गया। याचिका में दावा किया गया कि इससे अतिरिक्त आरोप तय हो सकते हैं।
सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात को शहर के एक फाइव स्टार होटल के एक कमरे में मृत मिली थीं। दंपति होटल में रह रह था क्योंकि थरूर के आधिकारिक बंगले में उस समय जीर्णोद्धार का काम चल रहा था।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री थरूर पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं 498ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) और 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।