AAP विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी अस्मा दोषी करार, स्कूल प्रिंसिपल पर हमला करने का मामला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आप विधायक अब्दुल रहमान को 2009 में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को डराने धमकाने और उनसे मारपीट करने के आरोप में दोषी ठहराया है।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सीलमपुर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अब्दुल रहमान (Seelampur AAP MLA Abdul Rehman) को सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को डराने, मारपीट और हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने इस मामले में रहमान की पत्नी अस्मा को भी दोषी पाया है। यह मामला वर्ष 2009 में सीलमपुर थाने में दर्ज किया गया था।
आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित
राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अदालत इस केस में पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही, आरोपी व्यक्तियों के बयान, दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर गौर करने के बाद पाती है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित कर दिया है। अदालत यह मानती है कि आरोपियों ने एक लोक सेवक को कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान चोट पहुंचाई है।
कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका
अदालत ने कहा- अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि दोनों आरोपियों अब्दुल रहमान (Abdul Rehman) और अस्मा (Asma) ने शिकायतकर्ता को आपराधिक रूप से धमकाया और उस पर हमला किया। आरोपियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब शिकायतकर्ता लोक सेवक का पद संभाल रही थीं और सरकारी कामकाज का निर्वहन कर रही थी। आरोपियों ने लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका। इस मामले में शिकायतकर्ता स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से अधिवक्ता नरवीर डबास और आबिद हुसैन ने पैरवी की।
14 साल पुराने मामले में दोष साबित
घटना 14 साल पहले उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद स्थित जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय में घटित हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शिकायतकर्ता रजिया बेगम 4 फरवरी 2009 को अपनी ड्यूटी पर थीं तभी सुबह 9 बजे अब्दुल रहमान की पत्नी अस्मा स्कूल में पहुंची और प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया। अब्दुल रहमान कुछ लोगों के साथ जबरन स्कूल में घुसे और जान से मारने की धमकी दी। प्रिंसिपल की शिकायत के अनुसार उनके साथ बदसलूकी भी की। इस बाबत सीलमपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।