टू-व्हीलर्स पर ऑड-ईवन पॉलिसी लागू करने के NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर ऑड-ईवन पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर ऑड-ईवन पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बैंच को दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ए.एन.एस. नाडकर्णी ने बताया कि यदि दोपहिया वाहनों पर भी ऑड-ईवन पॉलिसी को लागू किया गया तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा जाएगी और लोगों को सार्वजनिक परिवहन में समायोजित करना असंभव होगा।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, इस योजना के तहत ऑड-ईवन संख्या के नंबर वाले वाहनों को हर दूसरे दिन चलने की इजाजत दी जाती है।
नाडकर्णी ने कहा कि दिल्ली में लगभग 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और वे इससे योजना से छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि एनजीटी ने इस सिलसिले में पिछले साल 15 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था और वे सभी निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं लेकिन ऑड-ईवन पॉलिसी में दो पहिया वाहनों के लिए छूट चाहते हैं।
गौरतलब है कि एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके जरिए ऑड-ईवन पॉलिसी में दो पहिया वाहनों के लिए छूट मांगी गई थी। एनजीटी ने कहा था इस तरह की छूट दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य के प्रतिकूल होगी।