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जेल में विशेष भोजन उपलब्ध कराने की सत्येंद्र जैन की मांग खारिज, तिहाड़ प्रशासन कर दिया 'खेल'

दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

जेल में विशेष भोजन उपलब्ध कराने की सत्येंद्र जैन की मांग खारिज, तिहाड़ प्रशासन कर दिया 'खेल'
Krishna Singhएजेंसियां,नई दिल्लीSat, 26 Nov 2022 05:14 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शनिवार को सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी। सनद रहे अदालत ने इस मामले में जेल प्रशासन से भी जवाब मांगा था। मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना था कि जेल रिकॉर्ड के मुताबिक केंद्रीय जेल अधीक्षक के कार्यालय में ऐसा कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया गया है जिसमें सत्येंद्र जैन ने अपने उपवास की जानकारी दी थी। 

तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail administration) ने कहा कि उसकी ओर से जेल में ऐसे किसी उपवास की अनुमति देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश हुए वकील अभिजीत शंकर ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि कैदियों को जेल में सूखे मेवे देने की अनुमति नहीं है। इसे नियमित भोजन के विकल्प के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है। हालांकि, यदि चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए मेवों को पूरक के तौर पर निर्धारित किया जाता है, तो उस परिस्थिति में कैदियों को सीमित समय के लिए इसे उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है।

अदालत को दिए अपने जवाब में तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि हमारा प्रशासन दिल्ली की जेलों में बंद सभी कैदियों को समान रूप से संतुलित और पौष्टिक आहार की आपूर्ति करता है। हम जाति, पंथ, लिंग आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। दिल्ली जेल नियमावली 2018 में कहीं भी निर्धारित नहीं है कि एक कैदी जेल के भीतर अनिश्चित काल के लिए रोजा या व्रत रख सकता है। सामान्य मान्यताओं के अनुसार, इसकी एक विशेष अवधि होती है। आमतौर पर एक व्यक्ति नवरात्रों या रमजान के दौरान उपवास रखता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के अनुसार उपवास की इजाजत नहीं है। 

सनद रहे पूर्व में अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि आरोपी सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) यदि धार्मिक उपवास पर है तो दिल्ली जेल नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से एक रिपोर्ट भी मांगी थी कि बीते छह महीनों में सत्येंद्र जैन को क्या खाना दिया जा रहा था। अदालत ने पूछा था कि क्या सत्येंद्र जैन पिछले 5-6 महीनों के दौरान धार्मिक उपवास पर थे। क्या उन्हें 10-12 दिनों से वैसा भोजन दिया जाना बंद कर दिया गया है जो पहले दिया जा रहा था।

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