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पंजाब एवं हरियाणा HC ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का फैसला, कहा- बिन बताए फोन पर पत्नी की बात रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पति-पत्नी के बीच चल रहे तलाक के मामले में बठिंडा फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि पति द्वारा पत्नी की फोन पर बातचीत को उसकी जानकारी के बिना...

पंजाब एवं हरियाणा HC ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का फैसला, कहा- बिन बताए फोन पर पत्नी की बात रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन
चंडीगढ़। पीटीआई Mon, 13 Dec 2021 04:43 PM
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पति-पत्नी के बीच चल रहे तलाक के मामले में बठिंडा फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि पति द्वारा पत्नी की फोन पर बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन है। जस्टिस लिसा गिल की अदालत ने पिछले महीने बठिंडा फैमिली कोर्ट के 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

बठिंडा फैमिली कोर्ट ने महिला के पति को उसके और उसकी पत्नी के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत से संबंधित सीडी साबित करने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि वह सही हो। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना टेलीफोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा, यह नहीं कहा या पता लगाया जा सकता है कि किन परिस्थितियों में बातचीत हुई थी या जिस तरह से एक व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी, जो बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों में से एक ने इन वार्तालापों को अनिवार्य रूप से चुपचाप रिकॉर्ड किया गया होगा।

पति ने 2017 में एक याचिका दायर कर महिला से तलाक की मांग की थी। उनकी शादी 2009 में हुई थी और दंपति की एक बेटी है। जिरह के दौरान पति द्वारा जुलाई, 2019 में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड या चिप में रिकॉर्ड की गई बातचीत सीडी और ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्सेशन के साथ एग्जाम-इन-चीफ के माध्यम से अपना पूरक हलफनामा जमा करने की अनुमति मांगी गई थी। 2020 में फैमिली कोर्ट ने पति को सीडी को सही होने की शर्त के अधीन साबित करने की अनुमति दी और यह भी पाया कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 और 20 को ध्यान में रखते हुए सबूत के सख्त सिद्धांत उसके सामने की कार्यवाही पर लागू नहीं थे। इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि पति द्वारा दिया गया सबूत पूरी तरह से दलीलों से परे है, इसलिए, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह तर्क दिया गया था कि इस चर्चा में ऐसी किसी भी बातचीत का उल्लेख नहीं है जिन्हें साबित करने की मांग की जाए, इसलिए इस सबूत को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। वकील ने तर्क दिया उक्त सीडी पत्नी की निजता का स्पष्ट उल्लंघन और सर्वथा आक्रमण है, इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि बातचीत को बिना जानकारी के रिकॉर्ड किया गया है। याचिकाकर्ता की सहमति के बारे में क्या कहना है। 

वकील ने आगे तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग एक मोबाइल फोन के माध्यम से की जाती है, तो किसी भी मामले में रिकॉर्डिंग की सीडी और उसके टेप को सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पति द्वारा तलाक की याचिका दायर करने से कथित तौर पर वर्षों पहले हुई बातचीत से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, पहली बार में उन्हें अपनी दलीलों में शामिल करने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि, इस तरह की बातचीत की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, भले ही इसे सही माना जाए, वो सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उसे याचिकाकर्ता की सहमति या जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया गया है।

वहीं, पति के वकील ने इन तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि निजता के अधिकार के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं था और किसी भी मामले में पति से हमेशा जिरह की जा सकती है। पति की हमेशा यह शिकायत रही है कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। वकील ने तर्क दिया कि हालांकि याचिका में विशिष्ट बातचीत का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पत्नी उसके साथ क्रूर व्यवहार करती थी। रिकॉर्ड की गई बातचीत केवल इसे साबित करने का एक प्रयास है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वे दलीलों से परे है। 

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