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हिंदी न्यूज़ NCRराहुल गांधी को नए पासपोर्ट की याचिका पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, दोपहर 1 बजे आएगा फैसला

राहुल गांधी को नए पासपोर्ट की याचिका पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, दोपहर 1 बजे आएगा फैसला

राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।

राहुल गांधी को नए पासपोर्ट की याचिका पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, दोपहर 1 बजे आएगा फैसला
Praveen Sharmaनई दिल्ली। एएनआईFri, 26 May 2023 11:58 AM
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट दोपहर 1 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद कहा कि वह आज दोपहर 1 बजे इस पर फैसला सुनाएंगे।

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और कहा है कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है।

राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि आवेदक के बारे में जमानत आदेशों में कोई शर्त नहीं है। वकील चीमा ने कहा, "गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को दस साल के लिए पासपोर्ट दिया गया है। इसमें 2जी और कोयला घोटाले के आरोपी आदि शामिल हैं। दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करना नियमित मामला है।"

स्वामी ने अपने जवाब कहा कि अदालत न्याय और कानून के व्यापक परिदृश्य में आवेदक की मुकदमेबाजी पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकती है।

स्वामी ने आगे कहा कि इस स्तर पर, आवेदक के पासपोर्ट के लिए एनओसी एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और सालाना या इस न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

स्वामी ने कहा, "पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।"

बता दें कि, नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी ने 'साधारण पासपोर्ट' हासिल करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' पाने के उद्देश्य से अदालत का रुख किया है। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं, जिसमें स्वामी शिकायतकर्ता हैं।