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डेंगू मामले : हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर तीनों निगमायुक्तों को भेजे नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों को रोकने के लिए जारी न्यायिक आदेशों का कथित तौर पर अनुपालन नहीं करने को लेकर तीनों नगर निगम के आयुक्तों को शुक्रवार को नोटिस जारी...

डेंगू मामले : हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर तीनों निगमायुक्तों को भेजे नोटिस
नई दिल्ली | एजेंसीFri, 26 Oct 2018 06:26 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों को रोकने के लिए जारी न्यायिक आदेशों का कथित तौर पर अनुपालन नहीं करने को लेकर तीनों नगर निगम के आयुक्तों को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। दरअसल, उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। 

जस्टिस सुनिल गौड़ ने एक वकील की अवमानना याचिका पर तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील अर्पित भार्गव ने अपनी याचिका में दलील दी है कि दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए साफ-सफाई, फॉगिंग और कीटाणु नाशकों का छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए तीनों नगर निगम को हाईकोर्ट ने बार-बार आदेश दिए, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि मच्छर जनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए अदालत ने पिछले तीन साल में समय-समय पर नगर निकायों को निर्देश जारी किए हैं। 

कोर्ट ने भार्गव और वकील गौरी ग्रोवर की दो अलग जनहित याचिकाओं पर ये निर्देश जारी किए थे। याचिकाओं के जरिए मच्छर जनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। यह दावा किया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों को जानबूझ कर अनुपालन नहीं किया गया।

भार्गव ने दलील दी कि इस साल फिर से डेंगू की वजह से लोगों की मौत होना शुरू हो गई हैं, जो मच्छर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में सरकारी मशीनरी की पूरी नाकामी को दिखाता है। 

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